वह अवधि, जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहना है और प्रतिभुओं
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वह अवधि, जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहना है और प्रतिभुओं की (यदि कोई हो) अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा और यदि व्यक्ति उपस्थित है, जिसे 151 में गिरफतार कर लाया गया है या उपस्थित हुआ है तो 112 में उसे आदेश पढ़कर सुनाया जायेगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जायगा।